कोरोना महामारी के चलते सामान्य कामकाज में आ रही रुकावट को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने पैन को आधार नम्बर से लिंक करने और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। जाहिर है कि इससे आम लोगों को कुछ समय के लिए थोड़ी राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब आयकरदाता वित्त वर्ष 2018-19 का विलंबित या संशोधित रिटर्न 31 जुलाई 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। वहीं, आधार को पैन नम्बर से लिंक करने की तय तारीख को भी 31 मार्च 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है। यानी, अब 31 मार्च 2021 तक आधार को पैन नम्बर से लिंक करवाया जा सकेगा। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश की समयसीमा और कंपनियों के लिए फार्म 16 जारी करने की समय सीमा को भी एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से जारी अधिसूचना में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स क्लेम करने के लिए निवेश करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। इससे पहले आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश की अंतिम समय सीमा 30 जून निर्धारित की गई थी। यही नहीं, छोटे एवं मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने एक लाख रुपए तक का सेल्फ एसेसमेंट टैक्स जमा करने के लिए भी समयसीमा को भी 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है।
आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 की आयकर रिटर्न भरने करने की समयसीमा को पहले ही 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ाया जा चुका है।