हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा शिक्षा विभाग ने अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया है। सरकार के निर्णय के अनुसार 10 साल से शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों से तुरंत अनुबंध पर लगे ऐसे कर्मचारियों के नाम और उनकी जॉइनिंग तिथि सहित अन्य जानकारियां मांगी हैं।
आपको बता दें कि 2007 में लगे कुछ पार्ट टाइम कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद को पक्का करने की मांग उठाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार को उन्हें नियमित करने और देरी करने पर 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट के आदेशों पर अमल करते हुए शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में लगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रैजुएट टीचर, मास्टर वर्ग और मौलिक स्कूलों के हेड मास्टरों की सूची मांगी है। इसके अलावा पीजीटी अतिथि अध्यापकों के नाम और उनकी मौजूदा पोस्टिंग की जानकारी भी मांगी गई है। जिन शिक्षकों व कर्मचारियों का मार्च का वेतन नहीं मिला है, उनके नाम भी निर्धारित परफॉर्मा में भरकर भेजने को कहा गया है।