
सारी दुनिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के अनुसार अब सभी के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा और इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्मना न्यायालय के माध्यम से नहीं, बल्कि नकद में वसूल किया जाएगा।
27 मई को पत्रकारों से बात करते हुए विज ने कहा कि हरियाणा में कोरोना संक्रमण को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मेडिकल अधिकारी, नगर पालिकाओं में म्युनिसिपल इंजीनियर, ग्राम पंचायतों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रों में पुलिस के एसएचओ जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत होंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में तुरन्त अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
गृह मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में कोरोना की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। हां, दिल्ली से लगते एनसीआर के चार जिलों, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम व झज्जर में ज्यादा मामले मिले हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कोरोना मामलों के डब्लिंग रेट 19 दिन की है, रिकवरी रेट 66 प्रतिशत तथा प्रति मिलियन टेस्टिंग रेट 4,000 है। सभी पैमानों पर हम खरे उतरे हैं।
एक प्रश्न के उत्तर में गृहमंत्री ने कहा कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना योद्घाओं की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को मास्क, ग्लब्स तथा अन्य सुरक्षा उपकरण इत्यादि पहनने अनिवार्य होंगे। विभाग द्वारा सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।