लॉकडाउन 5.0 यानी, अनलॉक 1.0 को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं।चंडीगढ़ में 31 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की दिल्ली, पंजाब, यूपी, हिमाचल से लगती सीमाओं को खोलने के साथ-साथ एक जिले से दूसरे जिले के बीच आवागमन शुरु करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कंटोनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक व्यक्तिगत आवाजाही पर भी रोक रखी गई है।
लॉकडाउन को लेकर हरियाणा कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले :
- सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन।
- दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।दुकान में एक समय में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। रविवार को बाजार बंद रहेंगे।
- बाजारों में न्यूनतम 6 फीट की डिस्टेंसिंग रखनी होगी।
- रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
- बिना ई पास के ही बॉर्डर पार कर सकेंगे।
- मुंह पर मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य।
- सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध।
- खेल गतिविधियां प्रातः 5 बजे से शुरू की जा सकती हैं।
- विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल। अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर बैन।
- दफ्तरों में ग्रुप ए व बी श्रेणी के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य। ग्रुप सी व डी स्तर के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी।
- आपदा प्रबंधन कानून के तहत जुर्माने का प्रावधान लागू होगा।
- टैक्सी व कैब वर्तमान मानकों के अनुसार चलती रहेंगी।
- होटल-रेस्टोरेंट रात को आठ बजे तक और शराब की दुकानें साढ़े आठ बजे तक खोल सकेंगे।
- एक जुलाई के बाद स्कूल, कॉलेज खुल सकते हैं, इसके लिए पहले रिपोर्ट देनी होगी।
- ब्यूटी पार्लर, सैलून खोलने की अनुमति बारे जिला उपायुक्त करेंगे फैसला।
-एक शहर से दूसरे शहर में चल सकेंगी बसें। बसों की समय सारिणी रोडवेज महाप्रबंधक तय करेंगे। - धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल खोलने का 8 जून को लेंगे फैसला।