कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने 31 जुलाई तक देशभर में अनलॉक-2 लागू करने की घोषणा की है। अनलॉक-1 खत्म होने से एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 29 जून की रात को अनलॉक-2 की घोषणा कर दी, जो एक जुलाई से प्रभावी होगा। इसके साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। अनलॉक-2 के दौरान ज्यादा छूट नहीं दी गई है। अनलॉक-2 में लोग शारीरिक दूरी का पूरा पालन करें, इसलिए मेट्रो रेल, बार, जिम, सिनेमा आदि पर रोक बरकरार रखी गई है। स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा।
नए दिशा- निर्देशों के अनुसार, अभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। केवल वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में फसे देशवासियों को वापिस लाने के लिए ही अंतराष्ट्रीय उड़ानों को छूट दी जाएगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।
राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों व उसके विभागों से परामर्श के बाद जारी की गई नई गाइडलांइस में रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहने की बात की गई है। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ खास परिस्थितियों में ही इससे छूट दी गई है। शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को रात के कर्फ्यू से छूट रहेगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी।
गृह मंत्रालय के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्रों को 15 जुलाई से खोलने की इजाजत होगी। हालांकि, जो ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर होंगे, उन्हें ही खोला जा सकेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर का पालन करना होगा।इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति दी जाएगी।
अनलॉक-2 के दौरान नेशनल और स्टेट हाईवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। दुकानों में भीड़ जमा होने से रोकने के उपाय जारी रहेंगे। एक बार में पांच से ज्यादा लोगों के दुकान में घुसने पर रोक रहेगी। उन्हें भी शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और भीड़ जमा होने वाले समारोहों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी।
अनलॉक-2 की गाइडलाइन में राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे कंटनेमेंट जोन के बाहर ऐसे बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां कोरोना के केस बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ऐसी जगहों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है।
इधर, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुवर समेत मदुरै तथा ग्रेटर चेन्नई पुलिस-सीमा में 5 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।