किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी सेवा नियमित होने के आदेश जारी होने पर भी कर्मचारी की पत्नी फैमिली पेंशन की हकदारी है। यह व्यवस्था पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका का निपटारा करते हुए दी। हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट आदेश दिया कि वह याची को फैमिली पेंशन व एक्स ग्रेशिया के सभी लाभ जारी करे। इतना ही नहीं, ये सभी लाभ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तिथि 24 अक्टूबर 2008 से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ जारी किए जाएं।
बता दें कि इस मामले में पलवल निवासी इमरती देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसके पति की मौत के बाद से उसे फैमिली पेंशन और एक्स ग्रेशिया लाभ देने की मांग की थी। उसने बताया कि उसके पति ने 1989 से डेली वेज/ वर्क चार्ज के तहत माली के पद पर काम किया था। फरवरी 1996 में विभाग ने एक नीति के तहत उसकी सेवा नियमित करने का निर्णय लिया। लेकिन 24 मई 1996 को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के कुछ दिन बाद सरकार ने सेवा नियमित करने के लिखित आदेश जारी किए जिसके तहत एक फरवरी 1996 से उसकी सेवा नियमित कर दी गई थी।
इसी आधार पर इमारती देवी ने विभाग से फैमिली पेंशन और एक्स ग्रेशिया की मांग की, लेकिन विभाग ने उसकी मांग खारिज कर दी। विभाग ने दलील दी कि मृत्यु के समय तक उसके पति की नियमित सेवा का आदेश जारी नहीं हुआ था। साथ ही, नियमित सेवा के लिए न तो उसका मेडिकल टेस्ट हुआ था और न ही उसने एक साल की नियमित सेवा पूरी की थी। इसलिए उसको किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने विभाग की दलीलों को सही न मानते हुए याची के हक में फैसला सुनाया।