लॉक डाउन के दौरान तब्लीगी जमात के जमावड़े पर की गई मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान टीवी चैनलों और वेबसाइटों द्वारा आधारहीन और तोड़-मरोड़ कर खबरें पेश करने पर गहरी चिंता जताई व इन्हें रोकने में सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, ‘टीवी और वेब पर आने वाले ऐसे कंटेंट पर रोक लगाइए। इस पर निगरानी के लिए आपके पास संस्था नहीं है, तो बनाइए। आपसे यह काम न हो सके, तो हमें बताइए। हम किसी बाहरी एजेंसी को यह जिम्मा सौंप देंगे।’
गौरतलब है कि जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके गुहार लगाई थी कि लॉक डाउन के दौरान तब्लीगी जमात के खिलाफ जिस तरह की रिपोर्टिंग की गई, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जवाब मांगा। लेकिन इस जवाब को संतोषजनक न मानते हुए कोर्ट ने सरकार को दोबारा हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। मगर 17 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस दूसरे हलफनामे को भी खारिज कर दिया और नाराज़गी जाहिर करते हुए पुनः संशोधित हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।