निजी स्कूलों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि निजी स्कूलों से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं मांगी जा सकती। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि अगर शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की कोई जानकारी अपने पास रखता है तो विभाग उस जानकारी को किसी अन्य के साथ सांझा नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब देने को भी कहा है।
गौरतलब है कि हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट हिसार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके हरियाणा सरकार के उन आदेश को रद करने की मांग की थी, जिसमें सरकार ने उनको सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने का आदेश दिया हुआ है। याची स्कूलों ने हाई कोर्ट को बताया कि वे सेल्फ फाइनेंस स्कूल हैं। सूचना के अधिकार के तहत उनके विद्यार्थियों और अध्यापकों की जानकारी तीसरे पक्ष को नहींं दी जा सकती। हाई कोर्ट पहले ही एक मामले में फैसला दे चुका है कि निजी स्कूलों को सूचना के अधिकार के तहत नहीं रखा जा सकता। निस्संदेह कोर्ट के इस फैसले से निजी स्कूलों को आरटीआई कानून के तहत बड़ी राहत मिली है।