हरियाणा सरकार ने दसवीं पास युवाओं को बड़ा झटका दिया है। आने वाले समय में वे न तो सीधे क्लर्क, जूनियर-सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर या स्टेनो टाइपिस्ट भर्ती हो सकेंगे और न ही ग्रुप डी में कार्यरत दसवीं पास कोई कर्मचारी इन पदों पर तरक्की पा सकेंगे। सरकार ने भर्ती व पदोन्नति के नए सर्विस रूल्स लागू करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत क्लर्क-स्टेनो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब बारहवीं पास ही सीधे क्लर्क, जूनियर, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर व स्टेनो टाइपिस्ट लगेंगे। सरकार ने पदोन्नति के लिए भी नई शर्त रखी है, जिससे कइयों को झटका लगेगा।
इसके अलावा सरकार ने क्लर्क, स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए भी कंप्यूटर एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा जरूरी कर दी है। साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस एसोसिएट, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं टाइपिस्ट का पदनाम बदलकर क्लर्क कर दिया है।
16 जून को जारी निर्देशों के तहत, रूल्स में संशोधन करके 15 दिन में सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, डीसी और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को स्टेटस रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता दसवीं से बारहवीं किए जाने की अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार ने ये नियम सात नवंबर 2013 को ही बना दिए थे, लेकिन विभागों के सर्विस रूल्स को संशोधित करने के कारण इन्हें अब तक लागू नहीं किया गया था।
मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देशों के अनुसार, अब रिस्टरोर के पद पर तैनात दसवीं पास कर्मचारी भी पदोन्नत होकर क्लर्क, स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट नहीं बन सकेंगे। बता दें कि हरियाणा सिविल सचिवालय, विधानसभा, विधि एवं विधायिका, वित्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व हरियाणा लोक सेवा आयोग में पहले से ही इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बारहवीं में फर्स्ट डिवीजन है। इसीलिए इन्हें विशेष वेतन, वेतन व ग्रेड पे ज्यादा मिलता है।
सर्विस रूल्स में संशोधन के बाद मंत्रिमंडल, वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्वीकृति नहीं लेनी होगी। रूल्स में संशोधन की वैटिंग विभागों को विधि विभाग से करानी होगी। इसके बाद बदलाव की अधिसूचना जारी करनी होगी।