कोरोना संक्रमण के चलते परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत सभी आवश्यक दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। इसका अर्थ है कि ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे जिन दस्तावेजों की वैधता एक फरवरी 2020 बाद खत्म हो गई है या 30 सितंबर तक खत्म होने वाली है, वे अब 30 सितंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे।
केन्द्र सरकार ने यह फैसला कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया है। सरकार का मानना है कि इस स्थिति में कई लोगों के लिए दस्तावेजों का नवीनीकरण कराना संभव नहीं है। लॉकडाउन के कारण पहले सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन आदि दस्तावेजों की वैधता की अवधि 30 जून तक बढ़ाई थी। अब इसे 30 सितंबर तक कर दिया गया है। परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी की है। कई राज्यों ने तुरंत इस फैसले को लागू कर दिया है।