सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को बड़ा झटका
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार की याचिका खारिज
डॉ. कफील खान को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई के खिलाफ यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी है। यूपी सरकार ने कफील खान पर लगे एनएसए को हटाने और उनको रिहा करने केइलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर आगे सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है।
17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी और कफील खान के खिलाफ दर्ज मामले का निपटारा शीर्ष न्यायालय की मेरिट के आधार पर होगा। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गत एक सितंबर को साढ़े सात महीने तक जेल में बंद रहे कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था।
हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि एनएसए के तहत डॉ. कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि बढ़ाना गैरकानूनी है। इसके बाद 2 सितंबर को कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया था। यूपी सरकार इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सरकार की ओर से याचिका में कहा गया था कि डॉ. कफील खान का इतिहास ऐसे कई अपराध करने का रहा है जिनके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है।