केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लॉकडाउन से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉक डाउन-2 का ऐलान करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी करने की बात कही थी। मोदी ने तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ क्षेत्रों में सीमित एवं आवश्यक गतिविधियों की इजाजत दी जा सकती है, जिसके लिए नई गाइडलाइन जारी की जाएंगी। उनकी घोषणा के अगले ही दिन, 15 अप्रैल को इस गाइडलाइन का ऐलान कर दिया गया। संशोधित दिशा-निर्देशों में आम जनता, कंस्ट्रक्शन और फार्मा उद्योग, कृषि एवं बागवानी तथा ग्रामीण इलाकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ छूट देने की बात की गई है, जबकि कुछ पाबंदियों को और कड़ा किया गया है।
नई गाइडलाइन के मुख्य प्रावधान :
पाबंदियां –
- सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। घर में बने मास्क, दुपट्टे या गमछे का प्रयोग भी किया जा सकता है।
- सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक और शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संटेर, प्रशिक्षण केन्द्र आदि बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, होटल और बार आदि बंद रहेंगे।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर पर रोक पूर्णतया जारी रहेगी।
- बस ट्रैन और मेट्रो सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी।
- सभी टैक्सी (ऑटो और रिक्शा सहित) सेवाएं बंद रहेंगी।
- दूसरे जिले और दूसरे राज्य में जाने पर रोक रहेगी। मेडिकल इमेरजेंसी और विशेष मंजूरी पर ही दूसरे राज्य और जिले में जाने की इजाजत होगी।
- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समारोहों और खेल आयोजनों पर रोक जारी रहेगी।
- शादी समारोहों पर पाबंदी रहेगी।
- सभी धार्मिक संस्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक स्थानों पर सार्वजनिक भीड़ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
- अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
छूट –
- बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता और नकदी प्रबंधन एजेंसियां काम करती रहेंगी।
- खेती, मछ्ली पालन, पोल्ट्री फार्म आदि से जुड़ी तमाम गतिविधियां चालू रहेंगी।
- किसानों और कृषि मजदूरों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
- कृषि उपकरणों और उनकी मरम्मत से सम्बंधित दुकानें खुली रहेंगी।
- खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी।
- कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट रहेगी।
- एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी।
- मनरेगा के तहत काम करने/करवाने की अनुमति दी गई है, लेकिन सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क के साथ।
- फार्मा उद्योग को भी पाबंदियों से छूट दी गई है।
- जिन जिलों में ‘कोविड-19′ का कोई मामला सामने नहीं आया है, वहां 20 अप्रैल से राजमार्गों पर स्थित ‘ढाबों’, ट्रक मरम्मत की दुकानों और स्थानीय मजदूरों को लेकर किए जा रहे निर्माण कार्यों की अनुमति दी जा सकती है।
- राज्य सरकारों को अपनी आबकारी नीति लागू करने की छूट रहेगी।
कोरोना के फैलाव को रोकने की दृष्टि से 720 में से 370 जिलों में ज्यादातर पाबंदियां लागू रहेंगी। संशोधित दिशा निर्देशों में कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने और कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।