- 8 जून से खुलेंगे होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और सैलून
- अंतरराष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम पर रहेगा प्रतिबंध
- जुलाई से खुल सकते हैं स्कूल-कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान
सारी दुनिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 एक माह तक, यानी 30 जून तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर छूट के दायरे को और बढ़ा दिया गया है। कुछ फैसलों को राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है।
गौरतलब है कि कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए भारत सहित अनेक देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं। भारत में लॉकडाउन की शुरुआत 24 मार्च को हुई थी। उसके बाद से लगातार पांचवीं बार लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हुई है, जिसे सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। 24 मार्च को पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया गया था और बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति दी गई थी। उसके बाद से हर लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां कम करते हुए एहतियात के साथ जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश की गई है। यह बात अलग है कि छूट बढ़ने से कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है और समुदाय में संक्रमण फैलने से भारत दुनिया के सर्वाधिक कोरोना मरीजों वाले देशों में शामिल हो गया है। फिर भी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 में कई और गतिविधियों की इजाजत दे दी है। अब कुछ शर्तों के साथ 8 जून से होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और सैलून आदि खोल दिए जाएंगे। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आ-जा सकेंगे और उन्हें पास दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी। कर्फ्यू के समय को शाम 7 से सुबह 7 बजे से घटाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ा है। राज्य सरकार जुलाई में इस पर फैसला ले सकेंगी।
नए दिशानिर्देश 1 जून से 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार पहले से प्रतिबंधित अधिकतर गतिविधियां कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर सभी स्थानों पर खोल दी जाएंगी।
– पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक एसओपी जारी करेगा।
– दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे।
– पूरे देश में कुछ गतिविधियों पर अभी भी प्रतिबंध बरकरार रहेगा। ये गतिविधियां हैं – अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम तथा असेंबली हॉल।